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मप्र में शनिवार से धार्मिक स्वतन्त्रता विधेयक लागू हो गया है। गृह मंत्रालय ने इस विधेयक को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है। इस विधेयक के लागू होने के बाद लव जिहाद के खिलाफ कानून सख्त हो जायेगा। इस विधेयक के अनुसार यदि शादी या अन्य कपट एवं बल पूर्वक धर्मांतरण कराया जाता है तो आरोपी को 10 साल और 1 लाख रूपए जुर्माने की सजा दी जाएगी।

राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचित कर इस विधेयक की कॉपी सभी जिलों में भेज दी गई है। इससे पहले सरकार ने विधेयक को मंजूरी दिलाने के लिए राज्यपाल के पास लखनऊ भेजा था। जहां गुरूवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। विधेयक लागू होने के बाद सरकार को इसे स्थाई बनाने के लिए 6 माह में विधानसभा में पारित कराना होगा।