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जिला खनिज अधिकारी सतना दीपमाला तिवारी को राज्य सूचना आयुक्त की नोटिश से मिली राहत

सतना । उपसंचालक खनिज एवं जिला खनिज अधिकारी सतना को राज्य सूचना आयोग से बड़ी राहत मिली है। राज्य सूचना आयुक्त ने खनिज अधिकारी को दिए गए एक लाख रुपए के जुर्माने का नोटिस निरस्त करते हुए प्रकरण समाप्त करने का आदेश दे दिया है।
गौरतलब है कि राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने उप संचालक एवं जिला खनिज अधिकारी सतना श्रीमती दीपमाला तिवारी को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक अमित सिंह द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने में हुए विलंब पर कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। गत 15 जून को जारी किए गए नोटिस में सूचना आयुक्त ने खनिज अधिकारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाये जाने की चेतावनी भी दी थी। इस प्रकरण में खनिज अधिकारी श्रीमती दीपमाला तिवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचारण करते हुए राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने 16 जुलाई को नोटिस में वर्णित कार्यवाही से खनिज अधिकारी को विमुक्त करते हुए प्रकरण समाप्त किये जाने का आदेश दिया है। आयुक्त ने आदेश में कहा कि प्रकरण का निराकरण हो गया है और अब इसमें आयोग के दखल की आवश्यकता नही है इसलिए प्रकरण समाप्त किया जाता है।
प्रिज्म सीमेंट मनकहरी के बारे में ये मांगी थी जानकारी
आवेदक अमित सिंह ने खनिज कार्यालय सतना में आवेदन प्रस्तुत कर प्रिज्म थॉम्पसन सीमेंट के स्वीकृत खनि पट्टों और भू प्रवेश आदि की जानकारी मांगी थी। यह जानकारी मिलने में विलंब होने पर आवेदक ने राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी। जिला खनिज अधिकारी ने आयोग को प्रेषित अपने जवाब – प्रतिवेदन में बताया कि आवेदक को 2 जुलाई को उनके द्वारा चाही गई जानकारी कलेक्टर न्यायालय तथा अन्य सम्बन्धित कार्यालय शाखाओं से प्राप्त कर 53 पृष्ठों में स्पीड पोस्ट से प्रदान कर दी गई है। खनिज अधिकारी ने आग्रह किया था कि उनके विरुद्ध की गई शिकायत नस्तीबद्ध कर प्रकरण समाप्त किया जाए। आयुक्त ने उनके प्रतिवेदन पर सहमति जताते हुए प्रकरण समाप्त कर दिया ।

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