सतना ।।देश के कुछ राज्यों और प्रदेश के कुछ जिलों में गौ-वंशीय एवं भैंस वंशीय पशुओं में लम्पी स्किन डिसीज के मामलों की पुष्टि हुई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग वर्मा ने सतना जिले में लम्पी स्किन डिसीज की रोकथाम के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर जिले की सीमाओं के बाहर से जिले में गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं के किसी भी प्रकार के माध्यम से परिवहन पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लम्पी स्किन डिसीज एक वायरल बीमारी है, जो कि पॉक्स द्वारा पशुओं में फैलती है। इस रोग से पशुओं के पूरे शरीर की चमड़ी में गठाने निकल आती हैं। यह गठाने गोल उभरी हुई होती हैं, जिसके कारण पशुओं में दुग्ध उत्पादन, प्रजनन क्षमता में कमी एवं 10 प्रतिशत मृत्यु दर देखने को मिलती है। जिले के पशओं में लम्पी रोग की रोकथाम एवं बचाव के लिये संक्रमित क्षेत्रों से असंक्रमित क्षेत्रों के पशुओं के आवागमन पर रोक लगाया जाना आवश्यक है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है।