सतना ।।आबकारी विभाग द्वारा कंपोजिट मदिरा की दो दुकानों में टेस्ट परचेज कराए जाने पर अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य एमआरपी से अधिक कीमत में ग्राहकों को मदिरा विक्रय करने एवं बिल नहीं देने पर दोनों दुकानों के लाइसेंस एक-एक दिवस (29 सितंबर 2022) के लिए निलंबित कर दिए हैं।
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कंपोजिट मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों एकल समूहों के निष्पादित व्यवस्था वर्ष 2022-23 के निर्देशों एवं मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की शर्तों के उल्लंघन पर कंपोजिट मदिरा दुकान रामपुर बघेलान लायसेंसी प्रसून सिंह और कंपोजिट मदिरा दुकान पन्ना नाका लायसेंसी नागेन्द्र सिंह का लाइसेंस एक-एक दिन के लिए निलंबित कर दिया है। दोनो दुकानों में टेस्ट परचेज के दौरान कंपोजिट मदिरा दुकान पन्ना नाका में देसी मदिरा मसाला का एक पाव (180 एमएल) एमआरपी रेट से 19 रुपये अधिक अर्थात 100 रुपये में बेचना पाया गया। इसी प्रकार रामपुर बघेलान कंपोजिट मदिरा दुकान में देशी मदिरा प्लेन 57 रुपये के खुदरा विक्रय मूल्य पर 80 रुपये में बिक्री होना पाया गया। किसी भी ग्राहक को रसीद भी नहीं दी जा रही थी। प्रावधान अनुसार लाइसेंसी निलंबन अवधि के लिए कोई भी प्रतिकार पाने या उसके संबंध में चुकाई गई किसी भी फीस या किए गए निक्षेप के प्रतिवेदन का हकदार नहीं होगा।
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