मध्यप्रदेश के 19 क्षेत्रों में शराब बिक्री पर रोक…..

मध्यप्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से राज्य के 19 क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इस आदेश के तहत इन क्षेत्रों में शराब की दुकानें और बार बंद रहेंगे, लेकिन शराब पीने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
जिन स्थानों पर यह प्रतिबंध लागू होगा, उनमें उज्जैन नगर निगम, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मण्डलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मण्डला, मुलताई, मंदसौर, अमरकंटक, सलकनपुर, बरमान कलों, लिंगा, बरमान खुर्द, कुण्डलपुर और बांदकपुर शामिल हैं।
इस फैसले का मुख्य उद्देश्य धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर शराब की उपलब्धता को नियंत्रित करना है। सरकार का मानना है कि इन स्थानों पर शराब बिक्री पर रोक लगाने से सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व वाले क्षेत्रों की गरिमा बनी रहेगी।
हालांकि, सरकार ने शराब पीने पर रोक नहीं लगाई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लोग निजी तौर पर अन्य स्थानों से शराब खरीदकर इन क्षेत्रों में ला सकते हैं। यह प्रतिबंध सिर्फ बिक्री तक सीमित रहेगा।
इस निर्णय से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी, वहीं पर्यटन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। सरकार का यह कदम धार्मिक स्थलों की शुचिता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।