सतना सभी मतदाताओं से अपील की गई है कि वो भारत निर्वाचन आयोग की नामावली में एक से अधिक जगह पंजीकृत हैं, तो एक जगह नाम रखते हुए अन्य जगह से हटवाने की कार्यवाही करें।
अन्यथा उनका नाम विलोपित किया जाकर निर्वाचक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमकी धारा 31 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 और 18 में यह उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में और एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक बार से अधिक पंजीकृत किए जाने के लिए हकदार नहीं होगा।
जिस व्यक्ति का नाम कई स्थानों पर पंजीकृत है, तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन दंडनीय कृत्य होगा।