सतना /कलेक्टर अनुराग वर्मा ने तत्कालीन मझगवां के पटवारी हल्का 20 पडरी और पटवारी हल्का 10 गोपालपुर के पटवारी और हाल आफिस कानून गो शाखा तहसील अमरपाटन में संलग्न पटवारी जीतेन्द्र सिंह पटेल को विशेष न्यायालय सतना द्वारा दंडित किये जाने के फलस्वरुप शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
तत्कालीन पटवारी जीतेन्द्र सिंह पटेल को विशेष न्यायालय सतना के निर्णय 26 अगस्त 2022 के अनुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड और धारा 13(1) डी एवं 13(2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासकीय सेवकों के मामलें में आपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर शासकीय सेवा से पदच्युत करने के स्पष्ट प्रावधान हैं।