Home मध्यप्रदेश महामाया होटल के पास वाद विवाद कर शांति भंग करने वाले अनावेदकों को भेजा गया जेल

महामाया होटल के पास वाद विवाद कर शांति भंग करने वाले अनावेदकों को भेजा गया जेल

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सतना।।मारपीट की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद दोनों पक्ष आपस में पुनः करने लगे थे वाद-विवाद, शांति भंग होने की अंदेशा पर धारा 151 जाफौ में की गई गिरफ्तारी,पुलिस अधीक्षक महोदय आशुतोष गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सुरेन्द्र कुमार जैन एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय महेंद्र सिंह चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक एस एम उपाध्याय के नेतृत्व में की गई कार्यवाही

थाना सिटी कोतवाली सतना क्षेत्रांतर्गत महामाया होटल के सामने के सामने आज दिनांक 29.08.2022 को बस छुडवाने को लेकर दो पक्षों मे मारपीट हुई । जिसमे फरियादी उमेश शुक्ला पिता बुद्धसेन शुक्ला उम्र 40 वर्ष निवासी नई बस्ती थाना कोलगवां की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 496/22 धारा 294 323 506 भादवि का आरोपी मनोज सोनी एवं उसके तीन अन्य साथियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया । फरियादी मनोज सोनी पिता इन्द्रजीत सोनी उम्र 39 वर्ष निवासी देउरा क्रमांक 02 थाना रामपुर बाघेलान की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 495/22 धारा 294 323 506 34 भादवि का आरोपी पंकज त्रिपाठी, उमेश शुक्ला, असरफ एवं सुनील सिंह के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया ।
दोनो पक्ष थाना मे रिपोर्ट करने के बाद वापस जा रहे थे कि दोनो पक्ष थाना के सामने झगडा विवाद कर मारपीट पर आमादा हो गए ।पुलिस द्वारा समझाया गया परंतु उक्त लोग नही मान रहे थे, काफी उत्तेजित हो रहे थे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यदि तत्काल गिरफ्तारी नही की जाएगी तो पुनः गंभीर अपराध घटित कर सकते है । जिन्हे पकड कर थाना लाया गया एवं विधिवत कार्यवाही करते हुए धारा 151 जाफौ के तहत इस्तगासा तैयार कर गिरफ्तार किया गया एवं माननीय एस डी एम न्यायालय पेश किया गया। जहां से जेल भेज दिया गया है ।
आरोपियों का विवरण- पहला पक्ष – 01. मनोज सिंह पिता अजय सिंह उम्र 40 साल निवासी लोखरिहा थाना कोठी सतना

  1. रोहित दुवेदी पिता विष्णू कान्त दुवेदी उम्र 27 साल निवासी मउ सेमरिया जिला रीवा
    दूसरा पक्ष- 01. सूर्य कान्त त्रिपाठी पिता राम राज त्रिपाठी उम्र 30 साल निवासी डोमहाई थाना सभा पुर
  2. विष्णू कान्त तिवारी पिता रामकिशोर तिवारी उम्र 44 साल निवासी आमा टोला थाना नादन देहात सतना
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