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सतना पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद ग्रामीण एवं विकास विभाग के कामों को संचालित करने के लिए कुछ दिन पहले प्रमुख सचिव ने चुनाव से पहले की तरह ग्राम पंचायत के सरपंचों को वित्तीय अधिकार देने का आदेश जारी किया था फिर यह आदेश वापस ले लिया गया है इस निर्णय से ग्राम पंचायत के प्रधानों सहित जनपद और जिलापंचायत के प्रधानों के अरमानों पर पानी फिर गया इस निर्णय से चुनाव की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी आ गई जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद ग्राम पंचायत के प्रधानों को वित्तीय अधिकार देने का आदेश जारी कर दिया था लेकिन यह आदेश जिला में लागू होने के पहले ही सचिव ने आदेश वापस ले लिया ऐसे में पंचायत के प्रधान वित्तीय अधिकार पाते पाते रह गए अब आचार संहिता के दौरान की तरह ही वित्तीय प्रभार ग्राम पंचायत के सचिव और पीसीओ सहित कलेक्टर द्वारा अधिकृत शासकीय सेवक के पास रहेगे