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सतना घूसखोर पटवारी विजय नामदेव को सतना की विशेष न्यायालय ने 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है पटवारी के खिलाफ लोकायुक्त रीवा ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया था जिसे विशेष न्यायालय सतना में सुनवाई करते उसे दोषी पाया
6 वर्ष पूर्व लोकायुक्त की जानकारी के तहत पटवारी विजयकांत नामदेव को 26 मार्च 2015 को शिकायतकर्ता रावेंद्र प्रसाद गौतम से उसकी भूमि का नामांतरण करने एवं खसरा की आवाज में ₹8000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ ट्रेप किया गया था ज्ञात हो कि लोकायुक्त रीवा द्वारा लगातार रिस्वत के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है