हाईकोर्ट की अनोखी सजा, टीआई को लगाने होंगे 1000 फलदार पौधे…..

सतना/अमित।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सतना के सिटी कोतवाली कोतवाल को अनोखी सजा सुनाई है। नाबालिग से दुराचार के मामले में पीड़िता को कोर्ट नोटिस तामील न कराने पर कोर्ट ने टीआई को 1 जुलाई से 31 अगस्त 2025 के बीच चित्रकूट क्षेत्र में 1000 फलदार पौधे लगाने का आदेश दिया है। इन पौधों में आम, जामुन, महुआ और अमरूद जैसे फलदार पौधों को शामिल करने को कहा गया है, ताकि क्षेत्र में हरियाली बढ़े और समाज को लाभ मिले।
यह आदेश हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनीन्द्र कुमार सिंह की डबल बेंच ने दिया। कोर्ट ने कहा कि लापरवाही से सिर्फ मामले में देरी नहीं होती, बल्कि पीड़िताओं को न्याय पाने में भी समय लगता है, जो उचित नहीं है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि टीआई पौधों की एक साल तक देखरेख करेंगे और उनकी फोटो, जीपीएस लोकेशन कोर्ट में पेश करनी होगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पौधे लगाए भी गए हैं और सुरक्षित भी हैं।
इस मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर 2025 को होगी, जिसमें सतना एसपी को पौधों की स्थिति पर रिपोर्ट पेश करनी होगी। हाईकोर्ट का यह कदम पर्यावरण संरक्षण और पुलिस तंत्र में जवाबदेही का अनूठा उदाहरण बना है। स्थानीय लोग भी इस आदेश को एक सकारात्मक संदेश के रूप में देख रहे हैं।
रावेन्द्र द्विवेदी थाना प्रभारी सिटी कोतवाली सतना..👇