सतना ।।आबकारी विभाग द्वारा कंपोजिट मदिरा की दो दुकानों में टेस्ट परचेज कराए जाने पर अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य एमआरपी से अधिक कीमत में ग्राहकों को मदिरा विक्रय करने पर दोनों दुकानों के लाइसेंस एक-एक दिवस (14 सितंबर 2022) के लिए निलंबित कर दिए हैं।
कलेक्टर अनुराग वर्मा ने कंपोजिट मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों एकल समूहों के निष्पादित व्यवस्था वर्ष 2022-23 के निर्देशों एवं मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की शर्तों के उल्लंघन पर कंपोजिट मदिरा दुकान सर्किट हाउस सतना और कंपोजिट मदिरा दुकान सोहावल का लाइसेंस एक-एक दिन के लिए निलंबित कर दिया है। अनुज्ञप्ति धारी नागेंद्र सिंह की कंपोजिट मदिरा दुकान सोहावल में टेस्ट परचेज के दौरान देसी मदिरा मसाला का एक पाव (180 एमएल) एमआरपी मूल्य 81 रुपये के स्थान पर 100 रुपये में बिक्री पाई गई। जबकि अनुज्ञप्ति धारी आलोक सिंह की कंपोजिट मदिरा दुकान सर्किट हाउस सतना में टेस्ट परचेज के दौरान भी देसी मदिरा मसाला का एक पाव (180 एमएल) एमआरपी रेट से 19 रुपये अधिक अर्थात 100 रुपये में बेचना पाया गया। प्रावधान अनुसार लाइसेंसी निलंबन अवधि के लिए कोई भी प्रतिकार पाने या उसके संबंध में चुकाई गई किसी भी फीस या किए गए निक्षेप के प्रतिवेदन का हकदार नहीं होगा।