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ओबीसी आरक्षण खटाई में, ट्रिपल टेस्ट के बिना 27% आरक्षण का आदेश असंभव: सुप्रीम कोर्ट

मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण खटाई में पड़ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की अर्जेंट हियरिंग की याचिका को अस्वीकार कर दिया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह अर्जेंट मैटर नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे उपस्थित हुए थे,

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ट्रिपल टेस्ट के बिना आरक्षण के सरकारी फैसले को स्वीकार नहीं किया जा सकता, भारत सरकार की तरफ से सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि केंद्र सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए सभी राज्यों से ट्रिपल टेस्ट अनिवार्य करने की बात कह रही है,

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