अब वेटरनरी डॉक्टर भी 65 वर्ष में होंगे रिटायर……

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने वेटरनरी चिकित्सकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि जैसे एलोपैथी और आयुष डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है, वैसे ही पशु चिकित्सकों को भी 65 वर्ष तक सेवा का अधिकार है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने यह फैसला भोपाल और शहडोल के वेटरनरी डॉक्टरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया।
याचिका में कहा गया कि वेटरनरी डॉक्टर्स भी समान सेवाएं दे रहे हैं, फिर उन्हें एलोपैथी और आयुष चिकित्सकों की तरह सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रहीं? याचिकाकर्ताओं ने 1983 से 1988 के बीच वेटरनरी सेवा जॉइन की थी और वे पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं, जबकि एलोपैथिक और आयुष चिकित्सक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केसी घिल्डियाल व अधिवक्ता सुयश मोहन गुरु ने तर्क दिया कि सरकार ने 2011 के गजट नोटिफिकेशन में एलोपैथी व आयुष डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी थी, लेकिन वेटरनरी डॉक्टर अब भी 62 पर रिटायर किए जाते हैं।
कोर्ट ने इस भेदभावपूर्ण नीति को असंवैधानिक ठहराते हुए सरकार को आवश्यक संशोधन के निर्देश दिए। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 1900 वेटरनरी डॉक्टर्स पदस्थ हैं।