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ग्रीनलैंड जमीन पर अवैध प्लॉटिंग, प्रशासन से सख़्त कार्रवाई की मांग……

अमित मिश्रा/सतना।

सतना। रीवा रोड के कृपालपुर क्षेत्र में ग्रीनलैंड श्रेणी की लगभग 7 एकड़ जमीन पर अवैध प्लॉटिंग और बिक्री का मामला सामने आया है। जमीन के बड़े दलालों/कारोबारियों द्वारा इस जमीन को छोटे-छोटे फार्म हाउस और प्लॉट के रूप में बेचने की शिकायतें मिली हैं, जबकि नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ग्रीनलैंड जमीन का उपयोग केवल खेती और हरित क्रांति से जुड़े कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। इस श्रेणी की जमीन पर न तो प्लॉटिंग की जा सकती है, न फार्म हाउस और न ही सड़क-नाली जैसी संरचनाओं का निर्माण बिना अनुमति किया जा सकता है।

जानकारी के अनुसार, खरीदारों से मोटी रकम लेकर जमीन बेची गई, लेकिन कुछ प्लाटों की ही रजिस्ट्री कराई गई, व कुछ की नहीं….

वही बिना अनुमति सडक व नाली का निर्माण भी कारोबारियों ने करवा दिया,

कई खरीदारों का कहना है कि अब वे ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और उन्होंने प्रशासन से न्याय की मांग की है। कुछ पीड़ितों ने बताया कि पैसे देने के बाद केवल एग्रीमेंट कराया गया, लेकिन रजिस्ट्री नहीं की गई। इससे खरीदारों में भारी आक्रोश है।

विभागीय सूत्रों के मुताबिक, जब तक जमीन के अभिलेखों में “ग्रीनलैंड” दर्ज है, तब तक उसकी रजिस्ट्री कानूनी रूप से संभव ही नहीं है। इसके बावजूद, कुछ मामलों में जानकारी छुपाकर रजिस्ट्रियां कराई जाने की बातें सामने आ रही हैं। यह स्थिति प्रशासन के लिए चिंता का विषय है।

स्थानीय नागरिकों और पीड़ित खरीदारों ने प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों पर सख़्त कार्रवाई की जाए। साथ ही खरीदारों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ग्रीनलैंड जमीन के नाम पर गुमराह न हो सके।

लोगों ने बताया कि किन्हीं खरे, चतुरानी एवं उनके अन्य ज़मीन पार्टनरो द्वारा की गई है यह अवैध प्लाटिंग…..


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