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सतना में भी खतरा धारा 144 लागू…

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सीमा क्षेत्र में लगाए गए चेक पोस्ट, सघन जांच के निर्देश, कलेक्टर ने बंद के दौरान की सहयोग करने की अपील


सतना: नोबल कोरोना वायरस के लगातार बढ़ने की वजह से डब्ल्यूएचओ की अपील के साथ सतना में भी सतर्कता और बढ़ा दी गई है।शनिवार को देर शाम कलेक्टर अजय कटेसरिया ने जिले में धारा 144 भी लागू कर दी।इस बीच विदेश से लौटे 5 लोगों की सरकारी अस्पताल में सघन स्क्रीनिंग की गई।इसके अलावा लगभग एक दर्जन अन्य लोगों की भी जांच पड़ताल की गई। उधर जिले की सीमाओं में चेक पोस्ट बनाकर अधिकारियों की तैनाती की गई है। जहां पर अधिकारियों द्वारा यात्रियों की सघन जांच पड़ताल की जा रही है। यहां पर मेडिकल स्टाफ भी तैनात किया गया है। कलेक्टर ने अपने आदेश में लिखा है कि संक्रमण का निवारण तथा रोकथाम करने के लिए जिले में दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत निशेधाज्ञा पारित किया जाना अपरिहार्य एवं वांछनीय हो गया है।धारा 144 31 मार्च की रात 12 बजे तक प्रभाव सील रहेगी।


चेक पोस्ट पर 24 घंटे जांच


चेकपोस्ट पर प्रतिदिन 24 घंटे जिले के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच की की जा रही है। उनकी विशिष्ट प्रारूप में जानकारी नाम, पता, मोबाईल नम्बर,कहां से आ रहे हैं तथा जिले में किसके यहां एवं क्यों जा रहे हैं, सहित सम्पूर्ण विवरण अंकित लिखा जा रहा है। जांच के दौरान संदिग्ध पाये जाने वाले व्यक्तियों विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले एवं विदेश से यात्रा कर वापस आ रहे व्यक्तियों को मेडिकल टीम द्वारागहन जांच की जाएगी एवं संकमण मुक्त होने की पुष्टि होने पर ही उन्हें जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।


जानकारी देने के निर्देश


 कलेक्टर ने जारी आदेश में लिखा है कि जिले में स्थापित विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं, सीमेंट उद्योगो तथा निजी क्षेत्र के लघु वर्णन मध्यम व्यवसाइयों, कम्पनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह कार्यरत ऐसे कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों की जो विगत कुछ दिनोंमें मध्य प्रदेश के बाहर से, प्रभावित क्षेत्रों से अथवा विदेश यात्राओं से वापस आये हैं उनकी सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनकी परियोजना,कंपनियों में स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रदान करें।


तो अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

आदेश में कहा गया है कि संदिग्ध अथवा बाहर से आया हुआ व्यक्ति सार्वजनिक रूप से घूमता हुआ पाया जाता है तो वह व्यक्ति एवं संबंधित परियोजना के जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होगी।


14 दिन तक रखे निगरानी


आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश के बाहर से वापस आये व्यक्तियों को समाज से पृथक रखकर उनके स्वास्थ्य की 14 दिनों तक सतत् निगरानी रखी जावे। उपरोक्त कार्य का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित परियोजना प्रमुख एवं नामित अधिकारी का होगा। समस्त विभाग प्रमुख, कार्यालयों में नोवल कोरोना  वायरस से बचाव के लिए मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल एवं मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग से जारी निर्देशों का अनुपालन के लिए समस्त शासकीय कार्यालयों में संपर्क एवं जमाव को नियंत्रित करने आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करें।


सभी कार्यक्रमों पर रोक 


धारा 144 प्रभावी होने के साथ-साथ  सम्पूर्ण जिले में आमसभा, रैली, प्रदर्शन, जुलूस, धरना प्रर्दशन, सांस्कृतिक कार्यक्रम पर पाबंदी लगा दी गई है।कार्यशालायें आदि का आयोजन प्रतिबंधित किया गया है।


20 से अधिक लोग प्रतिबंधित


सम्पूर्ण जिले में किसी भी स्थल यथा रेस्टोरेंट, होटलो, ढाबा, मॉल, दुकानों, शराब के आहता, लॉज, धर्मशाला, रिसार्ट पर 20 से अधिक लोगों का एकत्रित होना अथवा किसी कार्यकम में भाग लेना प्रतिबंधित किया गया है। जिले में संचालित रेस्टोरेंट, होटलो, ढाबा, मॉल, दुकानों, शराब के आहता, लॉज,धर्मशाला, रिसार्ट संचालकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे जिले के बाहर से आनेवाले व्यक्तियों की जानकारी तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिविल सर्जन, जिला चिकित्सालय सतना निकटतम थाना को प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।


सोशल मीडिया पर पैनी नजर 


सोशल मीडिया फेसबुक, व्हाटसअप, ट्वीटर, इस्टाग्राम आदि के माध्यम से नोवल कोरोना  वायरस के संबंध में अपुष्ट एवं भ्रामक जानकारी प्रसारित कियाजाना प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जावे तो उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।


जानकारी के लिए नंबर जारी 


 किसी भी माध्यम से जिले में संदिग्ध संकमित मरीज जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल उसकी जानकारी नम्बर 104 अथवा टोल फ्री नम्बर 1800-212-54-54-54 पर प्रदान करें।जिले में संचालित समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों उपार्जन केन्द्रों, मॉल, बड़ी दुकानों, पेट्रोल पंपों, गैस एजेन्सियों आदि पर संकमण से बचाव हेतु पर्याप्त हैण्डटाइजर एवं बचाव के अन्य संसाधन रखा जाना एवं उनके उपयोग हेतु लोगों को प्रेरित करना अपरिहार्य होगा, तथा व्यवसायिक गतिविधियों के दौरान व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम एक मीटर की दूरी रखी जावे।


वाहरी बसों का प्रवेश बंद 


सीमावर्ती राज्यों की सीमा से सतना जिले में आने वाली सभी निजी एवं राज्य परिवहन की बसों का जिले में प्रवेश आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया गया है।व्यक्तियों के मध्य सोसल डिस्टेंस बनाये रखने के दृष्टिकोण से सभी धार्मिक संस्थानोंएवं पार्को में 20 से अधिक व्यक्तियों का एक साथ प्रवेश आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा। किन्तु जिले में जिन धार्मिक स्थलों को 31 मार्च तक बन्द किया गया है वहाँ कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा । उक्त आदेश अंत्येष्ठि आदि के अपरिहार्य कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।

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